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धारदार हथियार से पत्नी की हत्या के अभियुक्त काे आजीवन कारावास

 

बीआर दर्शन | बक्सर

हत्या के मामले में बुधवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रभाकर दत्त मिश्र की कोर्ट में सुनाई हुई। काेर्ट ने गवाहाें और साक्ष्यों के आधार पर आराेपित काे घटना का दाेषी पाते हुए आजीवन कारवास की सजा सुनाई। काेर्ट ने अभियुक्त काे 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी हाेगी।

 

अपर लोक अभियोजक रामनाथ ठाकुर ने बताया कि 1 जुलाई 2021 को इटाढ़ी थाना क्षेत्र के गोपीनाथपुर गांव के रहने वाला विजयंत सिंह ने अपनी पत्नी उषा देवी की धारदार हथियार से हत्या कर दिया था। इस संबंध में सिकराैल थाना क्षेत्र के विक्रम इंग्लिश गांव के रहने वाले मृतका के पिता मुद्रिका सिंह यादव इटाढ़ी थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर दर्ज कराते हुए उन्हाेंने पुलिस को बताया था कि उसने अपनी पुत्री ऊषा देवी की शादी विजेंद्र सिंह के साथ किया था। जहां उसे मारा पीटा जाता था। उक्त मारपीट की सूचना पीड़िता द्वारा अपने पिता को फोन से कई बार दी थी। इसी बीच 1 जुलाई 2021 को यह सूचना मिली कि उसकी पुत्री की हत्या कर दी गई है। जब वह भागा भागा उसके ससुराल पहुंचा तो देखा कि उषा देवी की लाश पड़ी हुई है, जिसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी।

उक्त मामले में सूचक ने विजयंत सिंह एवं मृतका के सौतेले पुत्र राजा बाबू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। न्यायालय ने विजयंत सिंह को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ ही 20 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा काटनी हाेगी।

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