नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म मामले में पिता और तांत्रिक को ताउम्र कारावास
बेटे की चाहत में तांत्रिक के कहने पर किया दुष्कर्म पाक्सो कोर्ट ने आरोपितों को सुनाई सज़ा
बीआर दर्शन। बक्सर
बेटे की चाहत में तांत्रिक के साथ मिलकर अपने ही नाबालिग पुत्रियों के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को पाक्सो कोर्ट ने ताउम्र कारावास की सज़ा सुनाई है। किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में शामिल मां और मौसी समेत एक अन्य को भी कोर्ट ने सज़ा सुनाई। अभियुक्तों को कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पाक्सो के विशेष न्यायाधीश मनकामेश्वर प्रसाद चौबे ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित को दोषी पाकर सजा के साथ जुर्माना लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह बताया कि 28 मई 22 को राजपुर निवासी विनोद कुमार सिंह, तांत्रिक अजय कुमार , माता निर्मला देवी, मौसी मंजू देवी अलावा जयलाल सिंह के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया था। दंपति को कोई पुत्र नहीं हो रहा था ऐसे में वह स्थानीय तांत्रिक अजय कुमार के चक्कर में आकर उस के कहने पर दोनों बच्चियों को दुष्कर्म का शिकार बनाता रहा। इसी मामले में पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया। न्यायाधीश मन कामेश्वर प्रसाद चौबे ने अभियुक्तों बिनोद कुमार सिंह, अजय कुमार को ताउम्र कारावास के साथ 25-25 हजार रुपया का जुर्माना लगाया। मां और मौसी को 20-20 वर्ष की सजा और 10-10 हजार सुनाई। जयलाल सिंह को 7 वर्ष की सजा और 15 हजार रुपया का जुर्माना लगाया ।