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हत्याकांड के पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास, लगा जुर्माना

 

बीआर दर्शन। बक्सर

हत्या के मामले में गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चार विजेन्द्र कुमार के कोर्ट सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोषी पाकर पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है।

अपर लोक अभियोजक गोपाल राम ने बताया कि 17 सितंबर 1996 को ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के स्थानीय गांव निवासी रामजी यादव और जगदीश यादव भैंस को गर्भाधान कराने ले जा रहे थे। तभी किसी बात को लेकर पंचम राम से झगड़ा हो गया और भैंस भागकर तेजा सिंह के दरवाजे पर चली गई। तेजा सिंह, पप्पू सिंह, बुचन सिंह, निप्पु सिंह, ब्रह्म सिंह सभी मिलकर रामजी यादव को रस्सी में बांधकर मारपीट करने लगे। सूचक मौका पाकर भाग गया। सूचक ग्रामीणों को लेकर उनके दरवाजे पर पहुंच उनसे पूछा कि राम जी यादव कहां है। लेकिन रामजी यादव को हत्या कर शव छुपा दिया गया था। इस मामले में सूचक ने पांचों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। न्यायाधीश विजेंद्र कुमार ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर पांचों अभियुक्तों को दोषी पाकर अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई। पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ पांचों पर 15-15 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया ।

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