OTHERS

हत्याकांड के आरोपी को मिला आजीवन कारावास, 20 हजार का जुर्माना

वर्ष 2018 में बस स्टैंड के समीप आरोपितों ने युवक को मारी थी गोली

बीआर दर्शन। बक्सर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांच प्रभाकर दत्त मिश्रा की कोर्ट में गुरुवार को हत्या के एक मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने हत्या आरोपी को दोषी पाते हुए एक को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं हत्या के एक अन्य आरोपी को नाबालिग साबित हुआ।

अपर लोक अभियोजक बेचन राम ने बताया कि नया बस स्टैंड के समीप कुछ युवक एक टेम्पो चालक के साथ मारपीट कर रहे थे। उसी दौरान कोईरपुरवा मोहल्ले के दिनेश कुमार सिंह उर्फ दारा का पुत्र सोनु बीच -बचाव करने लगा। इससे गुस्साए युवकाें ने सोनु को गोली मार दी। भागने के दौरान आरोपितों ने पेट्रोल पम्प कर्मी गोपाल यादव को भी निशाना बनाया था। घटना में सोनु की मौत हो गई थी। मामले में मृतक के परिजनों ने कोईरपुरवा के ही कमलेश कुमार सिंह उर्फ डीलर के साथ एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। कोर्ट ने गवाहों और पुलिस को सुनने के बाद आरोपी को हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्त कमलेश कुमार को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button