हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास, अन्य को भी हुई सजा

बीआर दर्शन | बक्सर
मारपीट का दौरान हुए महिला की हत्या के मामले में शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ जुर्माना लगाया। वहीं मामले के अन्य अभियुक्तों को भी सजा सुनाई।



अपर लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा ने बताया कि नावानगर थाना क्षेत्र के केसठ गांव के कृष्णा तुरहा के सहोदर चाचा क्रांति तुरहा के साथ नाली- गली को लेकर 24-6-23 को विवाद हो गया। विवाद में क्रांति तुरहा के तरफ वालों ने लाठी-डंडे से मारपीट करने लगे। लाठी लगने से कृष्णा की मां रीता देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। ज़ख्मी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। पीड़ित ने मामले को लेकर क्रांति और मनोज के साथ सावित्री देवी, गुड्डी देवी, रुबी देवी समेत दो अन्य के खिलाफ दर्ज कराई थी। कोर्ट ने गवाहों और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपितों को घटना का दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्त अभियुक्त क्रांति तुरहा को आजीवन कारावास के साथ 5 हजार रूपए का जुर्माना लगाया। वहीं क्रांति तुरहा, सावित्री देवी, गुड्डी देवी और रुबी को तीन वर्ष का कारावास और तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया।




