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हत्या के 22 वर्षाें के बाद हत्याराें काे मिली आजीवन कारावास की सजा

 

बीआर दर्शन | बक्सर

22 वर्षाें के बाद हत्या के मामले में साेमवार काे सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2 विजेन्द्र कुमार ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों सुनने के बाद हत्या के मामले में अभियुक्तों को दोषी पाया। काेर्ट ने सभी सात अभियुक्ताें काे आजीवन कारावास और 35-35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

अपर लोक अभियोजक बिनोद कुमार सिंह ने बताया कि दिनांक 7 सितंबर 2002 को नावानगर थाना क्षेत्र के मणियां गांव में चुनावी रंजिश के मामले में रामभजू सिंह काे आराेपिताें ने गाेली मार हत्या कर दी थी। मृतक शौच करने बधार में गये थे उसी समय आरोपितों द्वारा मजमा बनाकर बंदुक, राइफल से लैस होकर गोली मारकर हत्या कर दी। इसी मामले में सूचक काशी नाथ सिंह ने अभियुक्तों के खिलाफ नावानगर थाना में एफआईआर दर्ज किया था। पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया। काेर्ट ने अभियुक्त सुदर्शन राम, गणेश राम, गोधन राम, फालगू राम, सुदर्शन राम, सुदामा राम व सुरेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। काेर्ट ने सभी काे 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बताया जा रहा है हत्या के मामले में अन्य आराेपिताें के खिलाफ काेर्ट में सुनवाई अभी चल रही है।

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