हत्या की मामले में तीन अभियुक्तों दस -दस साल कारावास, 2-2 लाख रुपयों का लगा जुर्माना
वर्ष 2021 में मारपीट कर ओम बाबू की कर दी गई थी हत्या कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को सुनाई सज़ा, साक्ष्य के अभाव में महिलाएं हुई बरी

बीआर दर्शन। बक्सर
हत्या के मामले में शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 4 विजेन्द्र कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों सुनने के बाद हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्तों को सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक त्रिलोकी मोहन ने बताया कि दिनांक 14 मार्च 21 को बक्सर टाउन थाना क्षेत्र के मुनीम चौक के रहने वाले ओम बाबू पत्नी पुष्पा गुप्ता दोनों के घर में बैठे हुए थे। घर में ही उनका मिठाई का दुकान था। उसी समय उनके घर में आरोपित घुसकर मारपीट करने लगे। इस दौरान आरोपितों ने हथौड़े से ओम बाबू को मारकर हत्या कर दिया। मृतक की पत्नी पुष्पा गुप्ता ने मुनीम चौक के ही सोमनाथ आर्य, ज्ञानेंद्र उर्फ बाबू साहेब, जितेश समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। कोर्ट ने सुनवाई में तीनों पुरुष आरोपितों को हत्या का दोषी पाते हुए दस- दस वर्ष की कारावास और दो – दो लाख का आर्थिक जुर्माना लगाया है। आर्थिक जुर्माना नहीं देने पर एक एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सज़ा काटनी पड़ेगी। महिलाओं को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया।