शराब तस्करी के अभियुक्त स्कार्पियो मालिक को 5 साल की जेल, एक लाख जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
शराब तस्करी के एक मामले में मंगलवार को व्यवहार न्यायालय स्थित विशेष उत्पाद न्यायालय 2 में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषी को कठोर सजा सुनाई है। न्यायाधीश सोनेलाल रजक की अदालत ने वाहन मालिक रामबाबू वर्मा को 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,00,000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त 6 माह की सजा काटनी होगी।


अनन्य विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा एवं श्यामा श्री चंद्र ने बताया कि कृष्णाब्रह्म पुलिस ने थाना क्षेत्र के अरियांव गांव के समीप पक्की सड़क पर सिधानी डेरा के पास 20 अक्टूबर 2019 को एक संदिग्ध स्कॉर्पियो को पकड़ा था। तलाशी के दौरान वाहन से 86 पेटी विदेशी शराब एवं 42 पीस बीयर बरामद की गई। कुल मिलाकर 774.5 लीटर अवैध शराब जब्त हुई थी।

जांच में वाहन के मालिक के रूप में उत्तर प्रदेश के बलिया जिला अंतर्गत थाना फेफना के निघरिया गांव निवासी रामबाबू वर्मा पिता- गौरीशंकर वर्मा की संलिप्तता सामने आई। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर उन्हें दोषी करार देते हुए मंगलवार को सजा सुनाई।




