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शराब तस्कर काे पांच वर्ष की सजा, साक्ष्य के अभाव में एक बरी

 

बीआर दर्शन | बक्सर

विशेष न्यायाधीश उत्पाद कोर्ट 2 सोनेलाल रजक के काेर्ट में गुरुवार काे शराब तस्करी के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दाैरान शराब तस्करी मामले के एक आरोपी को पांच वर्ष की सजा के साथ एक लाख का जुर्माना लगाया है। वही इस मामले में एक अन्य आरोपी को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया गया है।

विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय ने बताया कि 23 नवम्बर 2021 को दिन के लगभग 11 बजे जिले के नैनीजोर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़की नैनीजोर गांव में थाना गश्ती के दौरान सहायक अवर निरीक्षक प्रभुराज रजक को नैनीजोर में शराब तस्करी की सुचना प्राप्त हुई। जिस पर रामचंद्र यादव के घर छपेमारी की गयी जहा घर में रखा भूसा के अंदर से 44.820 लीटर शराब बरामद किया गया। मौके से धनपत यादव के पुत्र रामचंद्र यादव एवं प्रभु गोंड के पुत्र शंकर गोंड को गिरफ्तार किया गया। सुनवाई के दौरान गवाहों की गवाही के पश्चात विशेष न्यायाधीश उत्पाद कोर्ट 2 सोनेलाल रजक द्वारा रामचंद्र यादव को 5 वर्ष की सजा के साथ जुर्माना लगाया गया एवं जुर्माना की राशि नहीं जमा करने के एवज में 6 माह अतिरिक्त सजा सुनाया गया। एवं दूसरे आरोपी शंकर गोंड को साक्ष्य के आभाव में बरी किया गया। बहस के दौरान अभियोजन पक्ष से रविंद्र कुमार सिन्हा एवं श्यामा श्री चंद्रा मौजूद रहे।

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