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युवक के हत्या में चार को आजीवन कारावास, लगा अर्थदंड 

 

फाइल फोटो

बीआर दर्शन। बक्सर

हत्या के मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजेन्द्र कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों सुनने के बाद हत्या के मामले में अभियुक्तों को दोषी पाकर सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सज़ा सुनाई है।

अपर लोक अभियोजक बिनोद कुमार सिंह ने बताया कि 18 जुन 01 को बक्सर नगर थाना क्षेत्र के चरित्रवन के रहने वाले रघुवंश पांडेय के पुत्र सुशील पांडेय को आरोपित ने सिनेमा देखने के लिए घर से लेकर गये। जब रात में घर नहीं लौटा तो परिवार वालों ने खोजबीन शुरू किया उसके बाद कहीं पता नहीं चला इसके बाद अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। एक सप्ताह बाद सुमेश्वरस्थान में नहर के पास शव बरामद हुआ। शिनाख्त के बाद पता चला कि सुशील पांडेय का शव है। मामले में रघुवंश पान्डेय ने राजपुर थाना क्षेत्र के गजधरा के भलुहां के प्रकाश चंद तिवारी और चरित्रवन के दशरथ चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश विजेन्द्र कुमार ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार चारों अभियुक्तों आजीवन कारावास के साथ 90-90 हजार रुपया जुर्माना लगाया है।

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