पिस्तौल से केक काटने वाले युवक को मिली जमानत, बुधवार से परीक्षा में शामिल होगा

बीआर दर्शन | बक्सर
जिले के इटाढ़ी थाना क्षेत्र के पिथनी गांव में देसी पिस्तौल से केक काटने और फायरिंग की कोशिश करने के आरोपी युवक गणेश साह को बुधवार को अपनी इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल गई है। व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी – 11, गौरव कुमार सिंह ने उसे 10 हज़ार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी, जिसके बाद वह बुधवार को परीक्षा में शामिल हो सकेगा। हालांकि, मंगलवार को उसकी परीक्षा छूट गई।
गणेश के अधिवक्ता, राजीव कुमार राय ने आरोप लगाया कि पुलिस ने गलत एफआईआर दर्ज की है। आर्म्स एक्ट का आरोप नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि हथियार की बरामदगी नहीं हुई है। राय ने यह भी कहा कि रिमांड के समय पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर वीडियो क्लिप भी न्यायालय में पेश नहीं किया। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि युवक को शिक्षा के अधिकार के तहत भी राहत मिलनी चाहिए थी, ताकि उसका भविष्य बर्बाद न हो। इन बिंदुओं पर विचार करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी ने तुरंत युवक को जमानत देने का आदेश दिया।
अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले की सुनवाई न्यायालय में चलेगी। जो भी व्यक्ति युवक के भविष्य को खराब करने के लिए जिम्मेदार होगा, न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया जाए।