पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास, सास व देवर को 7 -7 वर्ष की सज़ा

बीआर दर्शन | बक्सर
पत्नी के हत्या के मामले में कोर्ट में मंगलवार को जिला अपर सत्र न्यायाधीश अनुपमा कुमारी की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद आरोपितों को मामले में दोषी पाकर पति को आजीवन कारावास और देवर व सास को 7-7 वर्ष की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्तों को जुर्माना भी लगाया।
अपर लोक अभियोजक राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि डुमरांव थाना क्षेत्र के कसिया गांव में 1 दिसंबर 20 को हिंदू रीति रिवाज के साथ प्रिया कुमारी की शादी रोहित चौधरी के साथ हुआ। शादी के बाद से दहेज में पैसा के लिए ससुराल वाले उसे प्रताड़ित और गाली गलौज करते थे। 26 जनवरी 2021 को मायके वालों को सूचना मिली कि आपकी बहन की हत्या कर दी गई है। मायके के लोग वहां पहुंचे तो देखें कि मौत हो चुकी थी इसी मामले में आरोपितों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई गई थी।
न्यायाधीश ने गवाहों और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाकर अभियुक्तों सज़ा सुनाई। पति रोहित चौधरी को आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। देवर अनिश चौधरी और सास किरण देवी को 7-7 साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।