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जमीन विवाद के दौरान मारपीट में जख्मी की मौत के चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास

 

बीआर दर्शन | बक्सर 

सिमरी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हुए मारपीट में जख्मी के इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में गुरुवार को एडीजे 5 की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने चारों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह व अनिल सिंह ने बताया 11 अगस्त 1993 के सिमरी दुधीपट्टी के रहने वाले अशोक कुमार राय अपने दरवाजे पर बैठ थे। अचानक उनके दरवाजे पर आकर रामप्रवेश राय और अन्य आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी – डंडे और हरवे- हथियार से हमला कर दिया। हमला में अशोक राय गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इलाज के दौरान दिनांक 13 अगस्त 93 बयान दर्ज हुआ उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। उक्त मामले में रामप्रवेश राय, रामाश्रय राय, रामपुकार राय तीनों पिता केदारनाथ राय व समरेन्द पान्डेय उर्फ सतीश राय पिता सुभाष राय सभी साकीन सिमरी दुधीपट्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए चारों आरोपितों को घटना का दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।

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