गर्ल्स हॉस्टल्स संचालन के लिए जिला पुलिस ने जारी किए सख्त निर्देश

बीआर दर्शन | बक्सर
पटना में नीट छात्रा के साथ हुए घटना के बाद बक्सर पुलिस भी अलर्ट जारी कर दी है। पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने मंगलवार को आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान जिले के अंतर्गत संचालित सभी गर्ल्स हॉस्टल एवं लॉज में रह रही छात्राओं की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 एवं 21 के तहत महिलाओं और बालिकाओं को समान अवसर और गरिमामय जीवन का अधिकार प्राप्त है। राज्य सरकार के प्रयासों से बालिकाओं में उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है और वे परिवार से दूर रहकर पढ़ाई कर रही हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।


एसपी ने निर्देश दिया कि जिले में संचालित प्रत्येक गर्ल्स हॉस्टल/लॉज का सक्षम प्राधिकार से अनिवार्य पंजीकरण कराया जाए। प्रत्येक हॉस्टल में 24×7 महिला वार्डन की नियुक्ति, गार्ड, रसोइया और अन्य कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कर संबंधित थाने में अभिलेख दर्ज कराया जाए। मुख्य प्रवेश द्वार, गलियारे, डायनिंग एरिया और परिसर में कम से कम 30 दिनों के बैकअप वाले हाई रेजोल्यूशन एचडी सीसीटीवी कैमरे (वॉयस रिकॉर्डिंग सहित) लगाए जाएं। परिसर, सीढ़ियों और गलियारों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक कमरे में मजबूत दरवाजे, अंदर से कुंडी, मजबूत ताले और खिड़कियों पर लोहे की जाली अनिवार्य रूप से लगाई जाए।

हर हॉस्टल में विजिटर रजिस्टर अनिवार्य रूप से रखा जाए, जिसमें आगंतुक का नाम, मोबाइल नंबर और आधार संख्या दर्ज हो। कमरों वा में पुरुषों (रिश्तेदारों सहित) का प्रवेश प्रतिबंधित हो तथा मिलने के लिए अलग विजिटर रूम की व्यवस्था की जाए। छात्राओं और स्टाफ की रात्रिकालीन उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग किया जाए। रिसेप्शन व कॉमन एरिया में स्थानीय थाना, महिला हेल्प डेस्क, अभया ब्रिगेड तथा राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 के पोस्टर लगाए जाएं। छात्राओं और स्टाफ को 112 इंडिया ऐप के वुमन सेफ्टी फीचर्स की जानकारी दी जाए। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या छात्रा की तबीयत खराब होने पर वार्डन को तत्काल अभिभावकों और स्थानीय पुलिस को सूचना देनी होगी।



