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कोर्ट ने आर्म्स के अभियुक्त को तीन वर्ष की सुनाई सजा
बीआर दर्शन। बक्सर
आर्म्स एक्ट के मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देऊ की कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने एक अभियुक्त को दोषी पाकर सजा के साथ जुर्माना लगाया।
अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार राय ने बताया कि बर्ष 17 में राजपुर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक को आर्म्स व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। इसी मामले में पुलिस ने राजपुर थाना में सगरांव गांव के सोनू पान्डेय उर्फ़ सीताराम पान्डेय पिता हरिन्द्र पान्डेय के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश कमलेश सिंह देऊ ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया था। दोषी अभियुक्त सोनू पान्डेय को तीन वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया।