CRIME

किशोरी के साथ छेड़खानी के आरोपित को तीन वर्ष की सज़ा

पास्को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुकर्रर की सज़ा तीन वर्ष की सज़ा के साथ लगा अर्थदंड 

प्रतिकात्मक फोटो

बीआर दर्शन। बक्सर

 

किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में गुरुवार को पास्को कोर्ट में सुनवाई हुई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पास्को के बिशेष न्यायाधीश विवेक राय ने गवाहों के सुनने के बाद आरोपित को मामले में दोषी पाकर सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह बताया कि 30 अप्रैल 2017 को धनसोई थाना क्षेत्र गोवर्धनपुर गांव के श्याम सुन्दर ‌सिह के खिलाफ महिला थाना में छेड़खानी का मामला दर्ज कराया गया था। बच्ची चापाकल से पानी लेने गई थी, लौटते समय आरोपित श्याम सुन्दर ‌सिह ने उसके साथ छेड़खानी करने लगा। इस दौरान उसने किशोरी को दांत से काट लिया। न्यायधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्त श्याम सुन्दर ‌सिंह को तीन वर्ष का कारावास के साथ अर्थदंड लगाया।

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