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आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त काे तीन वर्ष की सजा और जुर्माना 

 

बीआर दर्शन | बक्सर

आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी 11 गौरव कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने एक अभियुक्त को दोषी पाकर सजा के साथ जुर्माना लगाया। काेर्ट ने अभियुक्त काे तीन वर्ष की सजा के साथ जुर्माना लगाया।

अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार राय व सोनालिका रौनियार ने बताया कि स्पीडी ट्रायल के तहत मुकदमा चलाया गया। मामले में काेर्ट ने सुनवाई करते हुए एक वर्ष के अंदर फैसला सुनाया। उन्हाेंने बताया कि 14 मार्च 2024 काे नगर थाना क्षेत्र के नमक रेस्टोरेंट के पास पुलिस की गाड़ी देखर युवक भागने लगा। पुलिस ने दौड़कर युवक काे पकड़ा था। पकड़ा गया युवक कुम्हार टाेली के भुवनेश्वर प्रसाद के पुत्र राजा बाबू था। युवक के पास से एक देसी कट्टा और एक गाेली बरामद हुआ था। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए आराेपी काे जेल भेज दिया था। पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश गौरव कुमार ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अलग- अलग धाराओं में दोषी पाकर अभियुक्त राजा बाबू को 3 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं एक अन्य धारा में 2 साल सजा के साथ 5 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया। सभी सजायें साथ- साथ चलेगा। सहायक अभियोजन पदाधिकारी सोनालिका रौनियार के अथक प्रयास से एक वर्ष के अंदर फैसला हुआ।

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