आर्म्स एक्ट के दोषी को मिली तीन वर्ष की सश्रम कारावास, जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
अनुमंडलीय न्यायिक पदाधिकारी रंजना दुबे की कोर्ट में शुक्रवार को आर्म्स एक्ट के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपित को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कारावास और दस- दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया।



अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार राय ने बताया कि 2 मई 2017 को राजपुर थाना पुलिस गस्ती पर निकली थी। देवल पुल के पास चेकिंग के दौरान यूपी के तरफ से आ रहे एक युवक को पकड़ा। तलाशी के दौरान युवक के पास से लोडेड देसी कट्टा, एक जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक स्थानीय थाना क्षेत्र के खीरी गांव के स्व ललन के पुत्र मंतोष तिवारी था। पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया था। कोर्ट ने गवाहों और पुलिस की सुनने के बाद आरोपी मंतोष तिवारी को आर्म्स एक्ट समेत दो मामलों में दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों मामलों में तीन -तीन वर्ष की कारावास और दस–दस हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सज़ा काटनी पड़ेगी। दोनों सजाए एक साथ चलेगी।




