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आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा, 20 हजार जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
अनुमंडलीय न्यायिक पदाधिकारी रंजना दुबे की कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपित को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।



अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार राय व सोमेश मिश्रा ने बताया कि 17 जुलाई 2019 को मुफस्सिल थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान कम्हरिया गांव के जीतू चौधरी पिता जंगबहादुर चौधरी के पास से देसी कट्टा और कारतुस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया था। कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्य के अधार पर आरोपी को आर्म्स एक्ट समेत दो मामलों में दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों मामलों में तीन – तीन वर्ष की कारावास और दस – दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सज़ा काटनी पड़ेगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेगी।





