आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
न्यायिक दंडाधिकारी गौरव कुमार सिंह की कोर्ट में सोमवार आर्म्स एक्ट के एक मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे तीन साल की सजा के साथ जुर्माना लगाया। कोर्ट ने अभियुक्त पर कुल 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। यह फैसला स्पीडी ट्रायल के तहत महज एक वर्ष में सुनाया गया।
सहायक अभियोजन पदाधिकारी सोनालिका रौनियार ने बताया कि 29 मार्च 2024 को ब्रह्मपुर पुलिस संदेह के आधार पर नैनीजोर गांव के काशीनाथ यादव के पुत्र मेघनाथ यादव को पकड़ा। युवक के पास से अवैध हथियार बरामद किया गया था।
है। पुलिस ने युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया। पुलिस ने तय समय पर चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी साबित किया। न्यायाधीश गौरव कुमार सिंह ने अभियुक्त को अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया। कोर्ट ने अभियुक्त को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, दूसरी धारा में उसे 3 साल की सजा और 5 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना दिया गया। हालांकि, दोनों सजाए साथ-साथ चलेंगी।
सहायक अभियोजन पदाधिकारी के प्रयासों से यह मामला एक वर्ष में निपटाया गया। उन्होंने बताया कि न्यायालय द्वारा तेजी से सुनवाई कर अपराधियों को कड़ी सजा देना अपराध नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कदम है।