गांजा तस्करी के अभियुक्त काे 10 वर्ष की सजा, 50 हजार जुर्माना
बीआर दर्शन | बक्सर
गांजा तस्करी के मामले में गुरुवार काे जिला एवं सत्र न्यायधीश आनंद नंदन सिंह की काेर्ट में सुनवाई हुई। काेर्ट ने आराेपित काे गांजा तस्करी का दाेषी पाया। काेर्ट ने अभियुक्त काे 10 वर्ष की सश्रम कारावास के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी हाेगी।
विशेष लाेक अभियाेजक सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 28 अप्रैल 2005 काे स्थानीय स्टेशन पर जीआरपी ने प्लेटफार्म दाे पर ब्रह्मपुर मेल से उतर रहे एक व्यक्ति काे गिरफ्तार किया था। उसके पास से 15 किलाे गांजा बरामद हुअा था। जीआरपी ने आराेपित काे जेल भेज दिया था। गिरफ्तार युवक आरा जिला के उदवंतनगर थाना क्षेत्र के मसाढ़ गांव का रहने वाला मुकेश कुमार सिंह था। आराेपित हाईकाेर्ट से जमानत पर चल रहा था। काेर्ट के लगातार वारंट के बाद भी गिरफ्त में नहीं आ रहा था। पिछले वर्ष युवक किसी मामले में आरा में गिरफ्तार हुआ था। जिसकी जानकारी हाेने पर उसके बक्सर जेल लाया गया था। काेर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार काे गांजा तस्करी के अभियुक्त काे सजा सुनाई। काेर्ट ने अभियुक्त काे दस वर्ष सश्रम कारावास के साथ 50 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी हाेगी।