12 वर्ष बाद आया फैसला, शराब मामले के दोषी को दो वर्ष की सजा
बीआर दर्शन। बक्सर
शराब और गांजा बरामदगी के मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद 2 प्रेमचंद वर्मा की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने आरोपी को शराब और गांजा बेचने का दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्त को दो वर्ष की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि नावानगर थाना पुलिस ने 19 फरवरी 2012 को धोबछुआ गांव में श्री भगवान सिंह को 95 बोतल देसी शराब और 20 ग्राम गांजा उसके दुकान से बरामद किया गया था। पुलिस ने तत्काल दुकानदार को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। मामले में कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्त को एन डी पी एस की धारा 20( बी ) (||) (ए) में 4माह की सजा एवं 2000 अर्थ दण्ड तथा 47(ए) उत्पाद अधिनियम में 2 वर्ष की सजा एवं 4000 अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गई है।