शराब कारोबारी को पांच वर्ष की सज़ा और एक लाख का जुर्माना
बीआर दर्शन। बक्सर
व्यवहार न्यायालय स्थित उत्पाद विशेष कोर्ट 2 आशुतोष कुमार सिंह की कोर्ट में गुरुवार को शराब बरामदगी मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपित को मामले में दोषी पाते हुए सजा के साथ जुमाना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक अवधेश राय ने बताया कि 28 अगस्त 21 को सिमरी थाना क्षेत्र के नगपुरा मोड़ के पास पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब लेकर मोटरसाइकिल से एक युवक आ रहा है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान उक्त युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक प्रिंस उर्फ आशुतोष सिंह के पास से 44 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए जेल भेज दिया था। इस मामले में गवाहों व साक्ष्य के आधार पर युवक को कोर्ट ने शराब कारोबार करने कादोषी पाया गया। कोर्ट ने अभियुक्त प्रिंस उर्फ आशुतोष सिंह को 5 वर्ष सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपयों का जुर्माना लगाया है।