सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर तत्कालिन थानाध्यक्ष से शाेकाॅज

बीआर दर्शन | बक्सर
पाक्सो के विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार शर्मा की काेर्ट में डुमरांव थाना में दर्ज एक मामले में सुनवाई हाे रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत में जहां एक तरफ अभियुक्त के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया वहीं दूसरी तरफ तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार भगत को शो कॉज किया है।



अपर लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता एक नाबालिग बच्ची है। अभियुक्त ने पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया था, जबकि पुलिस ने उक्त मामले में मामले को भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 एवं 76 के तहत दर्ज किया था। लेकिन यौन उत्पीड़न के मामला होने के बावजूद भी पॉक्सो की धाराएं नहीं लगाई गई थी। कोर्ट मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार भगत के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में शो कॉज किया है। काेर्ट ने शाे काॅज के आदेश की प्रति को डीआईजी एवं पुलिस अधीक्षक को भेज दिया है।





