14 वर्ष बाद मारपीट के अभियुक्त को मिला दो वर्ष की सजा

बीआर दर्शन । बक्सर
मारपीट के 14 वर्ष पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 5 प्रभाकर दत्त मिश्रा की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपित को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया।
अपर लोक अभियोजक ददन जी सिन्हा ने बताया 15 अक्टूबर 2009 को ब्रह्मपुर थाना के राणा रणजीत सिंह शाम को दूध लेने जा रहे थे। तभी मजमा बनाकर भारत भूषण समेत अन्य ने चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट करने लगे। आरोपितों ने जान मारने की नीयत से फायर भी किया। सत्तार मियां ने तलवार से मेरे सिर पर वार किया और रवि भूषण सिंह ने फरसा से गर्दन पर वार किया। सूचक जख्मी होकर गिर गया। मामले सुचक ने थाना में रवि भूषण, भरत भूषण, विद्या भूषण, सत्तार मियां और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया। न्यायाधीश ने सुनवाई करते साक्ष्य के आधार पर दोषी पाकर सत्तार मियां को 2 वर्ष की सजा के साथ 5 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया।