CRIME
हेरोइन तस्कर को 5 वर्षों की सज़ा, 40 हज़ार जुर्माना
बीआर दर्शन। बक्सर
हेरोइन तस्कर को न्यायालय के द्वारा भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत 5 वर्षों की सजा एवं 40 हज़ार रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 4 अक्टूबर 2021 को चरित्रवन के निवासी पंकज कुमार पाल को 52 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों तथा गवाहों के बयान के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. प्रभाकर मिश्र ने आरोपी को दोषी पाया था, जिसके बाद उसे सजा सुनाई गई।