हरेन्द्र सिंह हत्याकांड में जिला पार्षद प्रतिनिधि समेत चार को आजीवन कारावास

बीआर दर्शन | बक्सर
शहर के बस स्टैंड के समीप वर्ष 2016 में हुए बहुचर्चित हरेंद्र सिंह हत्याकांड में कोर्ट में सज़ा की बिंदु पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने पश्चिमी जिला पार्षद प्रतिनिधि रिंकू यादव सहित चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें और गवाहों की गवाही सुनने के बाद सुनाया। दोषियों में रिंकू यादव, जयराम पासवान, अजय कुमार, चतुरी साह शामिल हैं। सभी को आजीवन कारावास के साथ साथ विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजाओं सुनाया गया।


अपर लोक अभियोजक रामनाथ ठाकुर एवं प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि 23 अगस्त 2016 को बस स्टैंड में कार्यरत हरेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी इंदु देवी द्वारा एफआईआर में बताया गया था कि उनके पति जमीन के कारोबार में निवेश करते थे। इसी दौरान विकास वर्मा ने उनसे भारी राशि उधार ली थी और लगातार पैसा लौटाने में आनाकानी कर रहा था। घटना वाले दिन विकास वर्मा शाम को हरेंद्र सिंह के घर आया और कुछ राशि लौटाई। इस पर हरेंद्र सिंह नाराज हुए और कहा कि उन्हें पूरा पैसा उसी दिन चाहिए। विकास वर्मा ने आश्वासन दिया कि रात में पूरा पैसा मिल जाएगा और हरेंद्र को पार्टी के बहाने से अपने साथ बुलाकर ले गया। देर शाम हरेंद्र सिंह को गोली मार दी गई। अस्पताल ले जाने के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी।

एफआईआर की जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस हत्या में रिंकू यादव, जयराम पासवान, अजय कुमार, चतुरी साह की संलिप्तता सामने आई। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों की गवाही और घटना से जुड़े तथ्य अदालत में प्रमाणित हुए, जिसके आधार पर अदालत ने सभी आरोपितों को दोषी करार दिया। अदालत ने मंगलवार को फैसले में धारा 302 (हत्या) आजीवन कारावास के साथ 1 लाख रुपये जुर्माना, धारा 326 में 10 वर्ष कारावास के साथ 50 हजार रुपये जुर्माना एवं आर्म्स एक्ट धारा 27 में 4 वर्ष कारावास के साथ 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।




