हत्या के आरोपी शिक्षक पर हुआ दोषी सिद्ध, सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित

बीआर दर्शन | बक्सर
हत्या के एक मामले में मंगलवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनीष कुमार शुक्ला की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी शिक्षक द्वारिका पांडेय को हत्या के मामले में दोषी पाया। सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित है जिसे बाद में सुनाया जाएगा।

इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि 26 मार्च 2024 को धनसोई के रहने वाले मोहन कुमार की हत्या कर दी गई थी। उक्त मामले में मृतक के भाई दीपक कुमार ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत किया गया। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनीष कुमार शुक्ला ने अभियुक्त को हत्या के मामले में दोषी करार दिया।

चार लोगों पर दर्ज हुई थी एफआईआर :
बताया जा रहा है कि घटना को होली के दिन अंजाम दिया गया था जिससे पूरे नगर में सनसनी फैल गई थी। टाउन थाना में दर्ज एफआईआर के अनुसार मृतक के भाई सूचक दीपक कुमार ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर बताया की घटना के दिन उसका भाई बक्सर आया था लेकिन शाम को घर लौटने की जगह बक्सर में ही रुक गया था। उसका भाई भी बक्सर चला आया जहां देर शाम को डीएवी स्कूल के सामने यश कंपलेक्स के द्वारिका पांडे उसे अपने घर ले गए थे।

देर रात उसे धनसोई पुलिस ने फोन पर सूचित किया कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है जब वह थाना पहुंचा तो देखा कि पुलिस ने द्वारिका पांडेय को लॉकअप में रखा है तथा उसका भाई एक प्राइवेट अस्पताल में मृत पड़ा हुआ है। जिसे पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। सूचक ने पुलिस को बताया कि अभियुक्तों ने कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी लगाने के लिए डेढ़ – दो लाख रुपए उसके भाई से लिए थे जिसे वापस नहीं लौटा रहे थे। उक्त मामले में द्वारिका पांडेय, मिथिलेश कुमार पांडेय समेत दो महिलाओं को आरोपी बनाया गया था।





