हत्या के अभियुक्त पिता-पुत्र समेत चार काे उम्रकैद, लगा जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
बगेन गाेला थाना क्षेत्र के पाेखराहा गांव में हुए हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की काेर्ट में शुक्रवार काे सुनवाई हुई। काेर्ट ने हत्या के मामले में पिता-पुत्र समेत चार काे हत्या का दाेषी पाया। काेर्ट ने मामले में चाराे काे उम्रकैद की सजा के साथ जुर्माना लगाया है।



अपर लाेक अभियाेजक विनाेद कुमार सिंह ने बताया कि पोखरहा गांव निवासी शनिचरी देवी ने पुलिस को बताया था कि 16 जुलाई 2021 काे बृज कुमार सिंह पाेते का मुंडन संस्कार करा कर बक्सर से लाैटे थे। जब घर लौटे तो जानकारी मिली कि घर की गाय का बछड़ा और बकरी गांव के ही अभियुक्तों के खेत में चरने चली गई थी। आरोप है कि अभियुक्तों ने बछड़े को मार डाला और बकरी को भी घायल कर दिया। जब सूचिका के पति बृज कुमार सिंह इस मामले में पूछताछ के लिए गए तो राजेन्द्र महताे, सुरेन्द्र महताे, साेनु कुमार और विकास कुमार ने उन्हें चारों ओर से घेर कर लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा। गंभीर रूप से घायल बृज कुमार को इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां चार दिन बाद उनकी मौत हो गई।

इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत में हुई। पिछले दिनों अदालत ने चारों अभियुक्तों काे दाेषी करार दिया। शुक्रवार को अदालत ने उन्हें सजा सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख 65 हजार प्रत्येक पर जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी हाेगी। इसके साथ ही अन्य धाराओं में भी अभियुक्ताें काे सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेगी। बताया जाता है कि अभियुक्त साेनु और विकास राजेन्द्र महताे के पुत्र है जबकि सुरेन्द्र महताे भाई है। सूचक के तरफ से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह एवं कृपा शंकर राय ने न्यायालय में पक्ष राय ने उनका पक्ष रखा।




