शराब तस्कर काे 5 वर्ष का सश्रम कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
शराब तस्करी के मामले में शनिवार को व्यवहार न्यायालय स्थित उत्पाद विशेष कोर्ट प्रथम देवराज की काेर्ट में सुनवाई हुई। काेर्ट ने अभियुक्त को शराब तस्करी मामले में सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपित को मामले में दोषी पाते हुए सजा के साथ जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक अनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव सहायक अरूणिमा ने बताया कि 23 अक्टूबर 21 को औद्याैगिक थाना क्षेत्र के एनएच 922 पर भैंसहा पुल के पास पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब लेकर बाइक से एक युवक आ रहा है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान उक्त युवक राजेश यादव के पास से 180 एमएल का 288 पीस काला चादर में शराब बरामद हुआ एवं सफेद चादर में 152 पीस शराब बरामद किया गया। पुलिस ने आराेपित काे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आराेपित औद्याैगिक थाना क्षेत्र के मझरिंया गांव का रहने वाला राजेश यादव था। इस मामले में गवाहों व साक्ष्य के आधार पर काेर्ट ने आराेपित काे शराब तस्करी का दोषी पाया। न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए अभियुक्त को 5 वर्ष सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया।