शराब तस्कर काे मिला पांच वर्ष की सजा, एक लाख जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
सेब की आड़ में शराब तस्करी करने के मामले में साेमवार काे उत्पाद काेर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश साेनेलाल रजक की काेर्ट ने आराेपी शराब तस्कर ननदेव साेनी काे दाेषी पाया। काेर्ट ने अभियुक्त काे पांच वर्ष की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
विशेष लाेक अभियाेजक अवधेश कुमार राय, अपर विशेष लाेक अभियाेजक रविन्द्र कुमार सिन्हा और श्यामा श्री चंद्रा ने बताया कि वीर कुंवर सिंह चेक पोस्ट पर 10 नवंबर 2023 की रात के लगभग 2:00 बजे टाटा ऐस चार पहिया वाहन तेजी के साथ पुल को पार कर रहा था जिसे उत्पाद पुलिस ने पीछा करके पकड़ा था। उक्त वाहन को लगभग 20 वर्षीय लोहाना वाराणसी का रहने वाला नवदेव सोनी चला रहा था। उसने बताया कि वाहन उसी का है तथा सेब लेकर जा रहा है। शक के आधार पर उत्पाद पुलिस ने जब तलाशी लिया तो कुल 648 लीटर विभिन्न तरह के शराब बरामद किए गए थे। घटना की प्राथमिकी सहायक अवर निरीक्षक सूरज कुमार ने दर्ज कराई थी। काेर्ट ने पुरे मामले काे सुनने के बाद युवक काे पांच वर्ष की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त काे छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी हाेगी।