शराब तस्कर काे दस वर्ष की सजा और पांच लाख का जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
उत्पाद अधिनियम के मामले में बुधवार काे अन्नय विशेष न्यायधीश उत्पाद प्रथम विवेक राय की काेर्ट में सुनवाई हुई। काेर्ट ने शराब तस्कर काे उत्पाद अधिनियम का दाेषी पाया। काेर्ट ने अभियुक्त काे दस वर्ष की सजा और पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया।
विशेष लाेक अभियाेजन उत्पाद अनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि 13 दिसम्बर 2021 काे राजपुर थाना पुलिस गश्ती में निकली थी। उसी दाैरान गुप्त सूचना के आधार पर करैला गांव के डब्लु चाैहान के घर छापेमारी कर 19 बाेतल शराब बरामद किया गया। पुलिस ने तत्काल शराब तस्कर काे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। काेर्ट ने पुलिस और गवाहाें काे सुनने के बाद आराेपित काे बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम का दाेषी पाया। अभियुक्त शराब मामले में दुबारा पकड़ा गया था। काेर्ट ने सभी पक्षाें काे सुनने के बाद अभियुक्त काे दस वर्ष की सजा और पांच लाख का जुर्माना लगाया है।