शराब तस्कराें काे मिली पांच वर्ष की सजा और एक लाख जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
शराब तस्करी के मामले में शुक्रवार काे अनन्य विशेष उत्पाद न्यायलय द्वितीय प्रेमचंद वर्मा की काेर्ट में सुनवाई हुई। काेर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपितों काे शराब काराेबार का दाेषी पाया। काेर्ट ने दाेनाें काे दाेषी पाते हुए अभियुक्ताें काे पांच-पांच वर्ष की सजा और एक-एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है।
लाेक अभियाेजक अवधेश राय ने बताया कि 7 फरवरी 2020 काे ब्रह्मपुर थाना पुलिस गश्ती में निकली थी। गश्ती टीम काे सूचना मिली कि गरहथा गांव के साेनु सिंह शराब की खेप लाकर गांव में रखा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस ने गांव के संजीत कुमार उर्फ पिंटु सिंह के घर छापेमारी किया। पुलिस टीम ने संजीत के घर से 1536 बाेतल शराब बरामद किया था। मामले में पुलिस ने साेनु सिंह और संजीत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मामलें में जांच के बाद काेर्ट काे पुलिस ने साक्ष्य साैंप दिया। काेर्ट ने साक्ष्य और गवाहाें काे सुनने के बाद दाेनाें काे उत्पाद अधिनियम के तहत दाेषी पाया। काेर्ट ने अभियुक्ताें काे पांच-पांच वर्ष की सजा और एक-एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है। अपर विशेष लाेक अभियाेजक के रुप में रविन्द्र कुमार सिन्हा और श्यामा श्री चंद्र थी।