यूरिया खाद की कालाबाजारी करने वाले दुकानदार को मिली तीन वर्ष की सजा
प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने नारायणपुर पुल पकड़ा था 80 बोरी यूरिया कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दुकानदार को पाया था दोषी
बीआर दर्शन। बक्सर
यूरिया कालाबाजारी के मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देव की कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा और तीन हजार का जुर्माना लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक अरविंद चौबे ने बताया कि धनसोई थाना क्षेत्र के खरबानिया गांव के सत्येंद्र सिंह पिता जगदीश सिंह 4 फरवरी 21 को पिकअप से यूरिया लेकर जा रहा है । पुलिस को गुप्त सूचना मिली तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी की नेतृत्व में नारायणपुर पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप गाड़ी से 80 बैग यूरिया पकड़ा गया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा इटाड़ी थाना में आरोपित सतेन्द्र सिंह के खिलाफ फर्टिलाइजर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था । कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाकर अभियुक्त को 3 साल कारावास के साथ 3 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया।