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भारतीय स्टेट बैंक आशियाना नगर पटना पर लगा 60 हजार का जुर्माना 

 

बीआर दर्शन | बक्सर 

सेवा में कमी पाए जाने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक आशियाना नगर पटना पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। तय अवधि में जुर्माना नहीं देने पर 8 प्रतिशत साधारण ब्याज भुगतान अवधि तक देना होगा। मंगलवार को जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह ने मामले आदेश दिया है।

अधिवक्ता अशोक कुमार पांडेय ने बताया कि बक्सर में कार्यरत रहे रिटायर्ड सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कृष्ण सिंह ने वर्ष 2002 में गृह निर्माण के लिए भारतीय स्टेट बैंक आशियाना नगर शाखा से तीन लाख रुपए लोन लिए थे। लोन लेने के लिए बैंक में अपने जमीन का दस्तावेज और रसीद समेत अन्य कागजात गिरवी रखे थे। बंदोबस्त पदाधिकारी ने वर्ष 2010 तक बैंक नियमों के तहत लोन की राशि को चुका दिया। लोन जमा करने के बाद से ही अपने जमीन की कागजात की मांग करने लगे। कागजात को लेकर भारतीय स्टेट बैंक के वरीय अधिकारियों को भी पत्राचार किया लेकिन उन्हें जमीन के दस्तावेज वापस नहीं हुआ। परेशान हो कर बंदोबस्त पदाधिकारी ने जिला उपभोक्ता आयोग बक्सर में न्याय की गुहार लगाई। जिला उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने और प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक आशियाना नगर शाखा को सेवा में कमी पाया। जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक शाखा पर दस्तावेज वापस करने के साथ 50 हजार का जुर्माना और 10 हजार रुपए वाद खर्च 60 दिनों के अंदर परिवादी को देने का आदेश दिया है। तय अवधि में जुर्माना नहीं देने पर 8 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर भुगतान अवधि तक देना होगा।

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