प्रेमिका की हत्या के आाराेपित काे मिली 20 वर्षाें की सजा, डेढ़ लाख जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
प्रेमिका की हत्या कर शव काे नहर किनारे फेंकने के मामले में साेमवार काे एडीजे द्वितीय मनीष शुक्ला की काेर्ट में सुनवाई हुई। काेर्ट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहाें काे सुनने के बाद आराेपी काे हत्या का दाेषी पाया था। काेर्ट ने अभियुक्त काे 20 वर्ष की सजा और एक लाख जुर्माना लगाया।
अपर लाेक अभियाेजक गाेपाल राम ने बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र के देवढ़िया गांव के समीप नहर में एक महिला का क्षत-विक्षत शव मिला था। जिसकी पहचान कैमूर जिला के चांद थाना क्षेत्र के कुंड गांव निवासी विजय राम की पत्नी गीता देवी के रुप में हुई।मृतका के पति ने एफआईआर दर्ज कराई कि वह राजपुर थाना क्षेत्र के तियरा में स्थित एक ननबैंकिग में कार्य करती थी। उसी बैंक में काम करने वाले शिव बरन राम के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतक के पति ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में बैंककर्मी काे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
काेर्ट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहाें काे सुनने के बाद आराेपी काे हत्या का दाेषी पाया। काेर्ट ने अभियुक्त काे 20 वर्ष की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है। एक अन्य धारा में एक वर्ष की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है।