पाॅक्सो मामले में गलत तरीके से केस कराना पड़ा महंगा, कोर्ट ने लिया संज्ञान

बीआर दर्शन | बक्सर
पुत्री का नाबालिग उम्र बताकर एफआईआर दर्ज कराना एक पिता को महंगा पड़ गया। कोर्ट ने सूचक के खिलाफ ही संज्ञान लिया है।
कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक मुरार थाना की खेवली गांव का रहने वाला शिवमन कुमार राम अपनी नाबालिग लड़की के शादी की नीयत से अपहरण करने का एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने उसी गांव के रहने वाले मोहन के खिलाफ मार्च 2023 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।न्यायालय में सुनवाई के दौरान मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार लड़की को घटना के समय बालिग पाया था। न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि सूचक ने जान-बूझकर यह तथ्य छुपाया है जिसके चलते अभियुक्त को जेल जाना पड़ा। कोर्ट ने पॉक्सो की धारा 22 के तहत सूचक शिवमन कुमार राम के खिलाफ संज्ञान लेकर सम्मन जारी किया है. बताते चले की पाॅक्सो की धारा 22 के अनुसार गलत मुकदमा दाखिल करने पर अभियुक्त को एक वर्ष तक के कारावास की सजा एवं जुर्माना हो सकता है।