न्यायाधीश ने दाराेगा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का दिया आदेश

बीआर दर्शन | बक्सर
कार्य में लापरवाही बरतने वाले दाराेगा बजरंगी प्रसाद के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश न्यायालय ने दिया है। न्यायालय ने दाराेगा के कार्य में लापरवाही पकड़ा है। उक्त आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 रघुवीर प्रसाद ने दिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक डुमरांव थाना कांड संख्या 222 / 18( नया भोजपुर ओपी) की सुनवाई उक्त कोर्ट में की जा रही थी। अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि केस के अनुसंधान कर्ता बजरंगी प्रसाद द्वारा आरोप पत्र में आरोपितों का नाम ठीक से अंकित नहीं किया गया है, साथ ही आराेप पत्र में कई अन्य त्रुटियां भी है। अनुसंधानकर्ता द्वारा किया गया कार्य यह दर्शाता है अपने कर्तव्य में अभिरुचि नहीं ली गई है। कांड में अनुसंधानकर्ता की लापरवाही आरोपितों को लाभ पहुंचाने के लिए गलत मंसा से किया गया है। इसी कारण न्यायाधीश द्वारा अनुसंधानकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक बक्सर एवं पुलिस महानिदेशक बिहार पटना को आदेश की प्रति भेजने का आदेश कार्यालय काे दिया है। बताया जा रहा है कि उक्त अनुसंधानकर्ता का तबादला अन्य जिला में हाे गया है।