नाबालिग बहनों से दुष्कर्म के आरोपितों को मिली कठोर सज़ा
नैनीजोर थाना क्षेत्र में नाबालिग बहनों के साथ हुई थी घटना कोर्ट ने गवाहों को सुनने के बाद दिया कठोर सज़ा
बीआर दर्शन। बक्सर
नाबालिक किशोरी दो सगी बहनों को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाकर दुष्कर्म के मामले में पास्को कोर्ट में सुनवाई हुई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पास्को के विशेष न्यायाधीश विवेक राय ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद आरोपित को मामले में दोषी पाया। कोर्ट ने अलग – अलग धाराओं में सज़ा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह बताया कि नैनिजोर थाना क्षेत्र के एक गांव के पप्पू राम ने दो सगी नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म किया था। जुन 2015 में पीड़ित परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई थी। घटना में आरोपित के माता-पिता ने भी सहयोग किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों के साथ गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद सभी आरोपितों को घटना का दोषी पाया। कोर्ट ने पप्पु राम को 10 वर्ष कि सजा के साथ 10 हजार रुपया का जुर्माना लगाया वो अन्य मामले में अन्य अभियुक्तों को सात- सात वर्ष की सजा के साथ 10-10 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया है। सभी सजा साथ साथ चलेगा।