नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में शिक्षक को 20 वर्ष की सजा, 50 हजार जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में गुरुवार पाॅक्सो कोर्ट में सुनवाई हूई। जिला अपर सत्र न्यायाधीश 6 सह पाॅक्सो के विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार शर्मा ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद आरोपित को मामले में दोषी पाया।



विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह व कंचन कुमारी ने बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र के कोचाढ़ी गांव के सतीश राजभर के खिलाफ थाने में प्राथमिक दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि वह ट्यूशन पढ़ने के लिए कथित शिक्षक सतीश राजभर के यहां जाती थी। वह नवीं व दसवीं की छात्रा थी। शिक्षक ने बताया कि अब आप लोग दसवीं में चली गई हो दसवीं क्लास का अलग बैच बनेगा। शिक्षक ने सुबह में बैच बनाकर पढ़ाना शुरू किया। एक दिन अकेले में पाकर सतीश राजभर ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और धमकाकर रखता था। इसी मामले में न्यायाधीश ने गवाहों व साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त सतीश राजभर को दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्त को 20 बर्ष कारावास 50 हजार रूपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।बिहार प्रतिकार योजना के तहत पीड़िता को 7 लाख रुपए और पिता को 3 लाख रुपए देय है।




