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नए कानून के विरोध में चालकों ने किया हड़ताल, लोगों को हुई परेशानी

 

 

बीआर दर्शन। बक्सर

नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ सोमवार से बस चालकों ने हड़ताल कर दिया। हड़ताल का असर बक्सर में भी दिखा। चालकों ने अपने वाहनों को खड़ा कर दिया है।

बताया जा रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। जिसको लेकर चालकों में आक्रोश है।चालकों का कहना है कि इस तरह से हम सड़क पर वाहनों को लेकर नही चला पाएंगे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है। संगठन ने चक्का जाम का आह्वान किया था।

चालकों ने बताया कि नये कानून के मुताबिक चालक पर 10 साल की सजा के साथ 7 लाख का जुर्माना लगाया गया। यह बहुत ही कठोर नियम है। पहले वाहन दुर्घटना में मौत होने पर आरोपी चालक को सात वर्ष की कारावास की सजा का प्रावधान था। उच्चतम न्यायालय के निर्णय में सात वर्ष की अवधि वाले मामलों में तत्काल जमानत मिल जाता था।सरकार यह नियम वापस ले नहीं तो आगे हम लोग जगह-जगह चक्का जाम करेंगे।

बस चालकों के हड़ताल से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। बता दें कि बस स्टैंड से झारखंड और जिला से सटे अन्य जिला के लिए प्रतिदिन बसें चलती हैं। जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री यात्रा करतें हैं। सभी चालक नए परिहन कानून में ड्राइवरों के लिए जो नियम लागू किए गए हैं उसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

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