दोस्त के हत्यारों काे आजीवन कारावास, 20-20 हजार का जुर्माना
बीआर दर्शन | बक्सर
हत्या के मामले में शनिवार काे जिला एवं सत्र न्यायालय 11 रघुवीर सिंह की काेर्ट में सुनवाई हुई। काेर्ट ने गवाहाें और साक्ष्य के आधार पर आराेपिताें काे हत्या का दाेषी पाया। काेर्ट ने अभियुक्ताें काे आजीवन कारावास के साथ 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि 14 दिसंबर 2020 की रात में राजपुर थाना के पलिया गांव के रहने वाले 20 वर्षीय गुल मोहम्मद के पुत्र को उसी गांव के रहने वाले राधेश्याम कोहार एवं श्याम सुंदर कोहार ने दावत के बहाने अपने घर पर बुलाया था। जहां उसके साथ अभियुक्तों ने जमकर मारपीट किया तथा जख्मी अवस्था में गुल मोहम्मद को सूचना दिया कि उसका बेटा जख्मी हो गया है। जिसे इलाज के लिए राजपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई थी। मामले में पीड़ित पक्ष ने राजपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया। धारा 148 के तहत 3 वर्ष का कारावास और दो-दो हजार रूपए का अर्थदंड लगाया, 137 के तहत 2 वर्ष का कारावास एवं दो 2–2 हज़ार रुपए का अर्थदंड लगाया, धारा 341 के तहत एक माह का कारावास एवं 5– 5 सौ रुपए का अर्थदंड तथा धारा 342 के तहत 2 माह का साधारण कारावास एवं 1–1 हज़ार रुपए का अर्थदंड लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।