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दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्षों का कठोर कारावास, 50 हजार का जुर्माना 

 

बीआर दर्शन | बक्सर

पाॅक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ब्रह्मपुर का रहने वाले आरोपी मिंटू कुमार, पिता परमहंस कुमार को 20 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त पर 50 हजार रूपए का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। पिछले दिनों न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी करार किया गया था तथा सजा तथा सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित था, जिसे बुधवार को सुनाया गया।

विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि ब्रह्मपुर का रहने वाला अभियुक्त 14 वर्षीय पीड़िता के घर उसे वक्त घुस जाता था जब उसके माता-पिता खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे। अभियुक्त उसके साथ दुष्कर्म करता था। घटना को लेकर 6 अगस्त 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जब पीड़िता गर्भवती हो गई थी। कोर्ट ने उक्त फैसला के साथ-साथ पीड़ित परिवार के लिए अलग से आदेश दिया है। जहां पीड़िता को 5 लाख, जन्मे बच्चे को 10 लाख एवं पीड़िता के पिता को परवरिश के लिए 3 लाख रुपए देने का आदेश दिया गया है। अंतरिम अंतिम राहत के रूप में पीड़िता को दो लाख रुपए देने का आदेश पूर्व दिया गया था।

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