दुष्कर्म के आराेपी कथित शिक्षक पर दाेष सिद्ध, मिलेगी सजा

बीआर दर्शन | बक्सर
पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा के काेर्ट में दुष्कर्म के मामले में सुनवाई हुई। काेर्ट ने कथित ट्यूशन शिक्षक को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है। आराेपी के खिलाफ सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित है जिसे बाद में सुनाया जाएगा।
विशेष लाेक अभियाेजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के सतीश बच्चाें काे ट्यूशन पढ़ाता था। उसके गांव के बगल के ही एक गांव के छात्रा भी पढ़ने आती थी। आराेप है कि शिक्षक ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। उसने पीड़िता काे धमकी भी दिया कि घटना के बारे में किसी काे नहीं बताना। छात्रा डर के कारण किसी काे नहीं बता रही थी। आराेपी शिक्षक छात्रा के साथ बार-बार शारीरिक शाेषण किया। किसी तरह से घटना की जानकारी छात्रा के परिजनाें काे लगी ताे उसने मामले में राजपुर थाना में कथित शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बताया जाता है कि शिक्षक शादीशूदा है। मामले में न्यायाधीश ने भारतीय दंड विधान की धारा 376 एवं पाॅक्साे की धारा 4 तथा 6 के तहत दोषी करार दिया। बताते चले की 13 जुलाई 2023 से ही अभियुक्त काराधीन है। काेर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को न्यायालय ने अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में दोषी पाया, सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। जिससे आगामी 2 सितंबर को सजा के बिंदू पर सुनवाई हाेगा।