दुष्कर्म के अभियुक्त मौलवी को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष की सजा और जुर्माना
मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने गवाहों को सुनने के बाद दी सज़ा
बीआर दर्शन | बक्सर
धनसोई थाना क्षेत्र में मदरसा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा दुष्कर्म करने के अभियुक्त मौलवी को न्यायधीश मन कामेश्वर प्रसाद चौबे विशेष पाक्सो कोर्ट ने गुरुवार को सज़ा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा और 2 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि इटाढ़ी थाना क्षेत्र के कादिर अंसारी का पुत्र शाहिद अंसारी धनसोई थाना क्षेत्र के एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाता था। 14 जनवरी 2021 को शादी का झांसा देकर लगभग 13 वर्षीय पीड़िता को अपने साथ लेकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डुमडेरवा चला गया। जहां नाबालिग के साथ तीन दिनों तक दुष्कर्म करता रहा। परिजनों ने उक्त शिक्षक के विरुद्ध धनसोई थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके बाद धनसोई, इटाढ़ी एवं मुफस्सिल थाना के संयुक्त प्रयास से छापेमारी कर नाबालिग को बरामद किया गया था। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि विशेष न्यायाधीश कामेश्वर प्रसाद चौबे की विशेष पाक्सो कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान दोषी पाया था। अभियुक्त को कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। अभियुक्त को 20 वर्षों के कारावास एवं दो लाख तीस हजार रुपयों जुर्माना लगाया गया है।