दुष्कर्म के अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास, लगा जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
दुष्कर्म के मामले में शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 सह पाॅक्सो के विशेष न्यायाधीश मनकामेश्वर प्रसाद चौबे की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद अभियुक्तों दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास के साथ जुर्माना लगाया।
विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र के जमौली के सोनू यादव और पप्पू यादव के खिलाफ 17 मार्च 2020 को महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह शौच करने के लिए गांव के पश्चिमी सतवाड़ा के पास गयी थी। रास्ते में सोनू यादव व पप्पू यादव ने बलपूर्वक पकड़ा विरोध करने पर मारपीट कर मुंह बांध दिया। और आरोपितों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। काफी देर होने पर घर वालों ने खोज बिन किया तो देखा कि सतवाड़ा के पास बेहोशी हालत में पड़ी है। न्यायाधीश ने 9 गवाहों व साक्ष्य के आधार पर सोनू यादव व पप्पू यादव को दोषी पाकर अलग – अलग धाराओं में सज़ा सुनाई। एक मामले में सश्रम आजीवन कारावास के साथ 1 लाख दस हजार रुपये का जुर्माना दोनों पर लगाया। कोर्ट ने अन्य धाराओं में सज़ा और जुर्माना लगाया। सभी सजायें साथ -साथ चलेगी।