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दहेज हत्या के आराेपिताें काे मिला आजीवन कारावास, 20 हजार का जुर्माना

 

बीआर दर्शन | बक्सर

दहेज हत्या के मामले में मंगलवार को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह की काेर्ट में सुनवाई हुई। काेर्ट ने आराेपिताें काे आजीवन कारावास के साथ 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

लोक अभियोजक नंद गोपाल प्रसाद अपर लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा व आनंद मोहन उपाध्याय ने बताया कि सूचक रमेश चौधरी गांव शेखपुर थाना नोखा के अपनी बेटी इन्दू देवी की शादी वर्ष 2023 में राजपुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव के दीपक कुमार के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ किया। उसके बाद ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। मोटरसाइकिल नहीं देने पर अंजाम बुरा होने की धमकी दे रहे थे। तभी सूचक काे सूचना मिली कि 5 जुलाई 2023 बेटी कि हत्या कर दी गई है। मायके वाले ससुराल पहुंचे तो सभी लोग फरार थे। परिजनों को शव नहीं मिल। परिवार के लोगों ने खोजबीन किया तो पता चला कि सातों एवती गांव के पास मथई पुल के पास ज़मीन के‌ अन्दर बोरा में लाश छिपा दिया गया है। सूचक ने पति दीपक कुमार, ससुर जोखू चौधरी, सास ललिता देवी व चचेरे देवर मन्टु कुमार उर्फ आदित्य सभी के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश हर्षित सिंह ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया। आराेपिताें काे अलग-अलग धाराओं में दोषी पाए। काेर्ट ने पति, सास एवं ससुर को आजीवन कारावास के साथ 20-20 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया। वहीं मन्टु कुमार को 2 साल 6 माह सज़ा के साथ 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया।

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