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जिला उपभोक्ता आयोग ने बाइक एजेंसी के मैनजर काे गिरफ्तार करने का दिया आदेश 

 

बीआर दर्शन | बक्सर

जिला उपभोक्ता आयोग ने बाइक एजेंसी  के शोरूम के प्रबंधक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता विष्णु दत्त द्विवेदी ने बताया कि परिवादी ने शहर के बाइक एजेंसी के शोरूम से एक बाइक खरीदा था। जहां गाड़ी के सभी कागजातों को बनाने के लिए पैसा जमा कराया गया था। बार-बार परिवादी के दौड़ने के बावजूद भी उसे बाईक के अलावा कोई कागजात नहीं दिया गया। जिसके चलते गाड़ी का निबंधन नहीं हो पाया। परिवादी को कई बार वाहन चेकिंग के दौरान जुर्माना भी भरना पड़ा था।

मामले को लेकर परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद पत्र दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी। आयोग ने विपक्षी को बाईक के सभी कागजात के अलावे अलग से 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया था। कैलाश ऑटाे के मैनेजर द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। मंगलवार को सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह एवं सदस्य राजीव सिंह के खंडपीठ ने विपक्षी शो रूम के मैनेजर को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर दिया।

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