OTHERS

जिला उपभाेक्ता आयाेग ने सेवा में त्रुटि पर स्टेट बैंक पर लगाया जुर्माना

 

बीआर दर्शन | बक्सर

जिला उपभोक्ता आयोग ने सेवा में त्रुटि पाए जाने पर स्टेट बैंक के खिलाफ जुर्माना लगाया है। काेर्ट ने बैंक काे परिवादी काे 70 हजार रुपए छह प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया। वहीं मानसिक कष्ट के लिए 20 हजार और वाद खर्च के 5 हजार रुपए देने का आदेश दिया है।

मिली जानकारी के मुताबिक यूपी के बलिया जिला के नरही थाना क्षेत्र के भराैली गांव के रामजी राय और उनकी पत्नी का ज्वाईंट एकाउंट स्टेट बैंक में था। उनके खाता से 13 फरवरी और 17 फरवरी 2019 काे साईबर अपराधियाें के द्वारा 92 हजार रुपए की निकासी कर ली गई थी। उक्त पैसाें से ट्रेन का टिकट कराया गया था। इसके बाद 20 फरवरी काे उनके एकाउंट में करीब 18 हजार रुपए वापस भी आए थे। घटना की जानकारी हाेने पर रामजी राय ने बैंक से संपर्क किया। तब बैंक अधिकारियाें ने उनकी काेई सहायता नहीं की थी। जिसके कारण पीड़ित ने मामले काे लेकर उपभाेक्ता आयाेग में शिकायत दर्ज कराई थी। न्यायालय के अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह एवं सदस्य राजीव सिंह की खंडपीठ ने बैंक काे सेवा में त्रुटि पाते हुए परिवादी को 70 हज़ार रुपए 6 प्रतिशत सूद के साथ देने के अलावा मानसिक, शारीरिक कष्ट एवं वाद खर्च के लिए अलग से हर्जाना लगाया है। आयोग ने विपक्षी की सेवा में त्रुटि पाए जाने पर 70 हज़ार रुपए वर्ष 2019 से 6% सूद के साथ लौटने और 20 हजार रुपए मानसिक एवं शारीरिक कष्ट के लिए तथा 5 हजार रुपए वाद खर्च के लिए अलग से देने का आदेश दिया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button