जमीन विवाद के दौरान मारपीट में जख्मी की मौत के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

बीआर दर्शन | बक्सर
ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हुए मारपीट में जख्मी के इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में मंगलवार को एडीजे 5 संजीत कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने तीन आरोपियों को हत्या का दोस्ती माना। कोर्ट ने तीनों अभियुक्त को अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।


अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह अनिल सिंह मोहम्मद जावेद फैमिली ने बताया कि ब्रह्मपुर चौरास्ता के पास दयाशंकर प्रसाद की जमीन पर आरोपितों द्वारा ईंट जोड़ा जा रहा था। विरोध करने पर आरोपितों के द्वारा लाठी – डंडे और हरवे- हथियार से हमला कर दिया। हमला में सूचक के भाई रामाशंकर प्रसाद समेत कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इलाज के दौरान रामाशंकर प्रसाद की मौत हो गई थी। उक्त मामले में संजय तिवारी, उमाशंकर तिवारी, ध्रुव तिवारी समेत अन्य नामजद और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए तीनों आरोपितों को घटना का दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।





